कन्हैया लाल हत्याकांड पर बनी फिल्म उदयपुर फाइल्स को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने एसजी चेतन शर्मा के इस तर्क का जवाब देने को कहा कि केंद्र ने सिनेमेटाग्राफ अधिनियम के तहत अपनी पुनरीक्षण शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अपीलिय बोर्ड के रूप में काम किया! हाई कोर्ट ने कहा क्या केंद्र ने फिल्म में बदलाव का आदेश देखकर अपनी शक्तियों के परे जाकर काम किया? पारित आदेश किस उप धारा में आता है? हाई कोर्ट ने यह भी कहा अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तन करने की यह शक्ति केंद्र सरकार के पास नहीं है ! इसकी अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी!
उदयपुर फाइल्स पर हाई कोर्ट की टिप्पणियां
