ड्यूटी पर जनता के सेवक कैसे करते है सेवा । वर्दी पहने बनी रील वायरल, फिल्मी स्टाइल थाने में जोड़े से हो रही एंट्री ! वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश का नहीं हो रहा पालन ! यह कैसा पुलिस का अनुशासन ।
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भोपाल-हरदा
जी हां। विभागीय आदेश के बावजूद ड्यूटी पर रील बनाके बाकायदा सोशल मीडिया पर वायरल भी किया जा रहा है। अनुशासन के लिए जाने पहचाने पुलिस विभाग के जिम्मेदार अधिकारी भी नियमों और विभागीय आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पर व्यूज़ , लाइक के फेर में और लोकप्रिय होने की प्रत्याशा में ये अनुशासनहीनता की जा रही है।

जबकि मिली जानकारी में आईजी नर्मदापुरम ने इस संबंध में जोन के एसपी को 9 जुलाई 2025 को पत्र लिखा है। पत्र में ड्यूटी पर वर्दी में रील बनाने और उसे वायरल करने संबंधी अनुशासनहीनता पर रोक लगाने , समझाइश देने , कार्रवाई करने का जिक्र है। फिलहाल हरदा जिले में कुछ जिम्मेदार अधिकारी इन नियमों से अनभिज्ञ हैं।
∆ हरदा के रील प्रेमी अधिकारी –

हरदा जिला के करताना में पदस्थ एसआई अनिल गुर्जर व उनकी पत्नी रक्षित निरीक्षक रजनी गुर्जर के इंस्टाग्राम के अलग अलग अकाउंट पर वर्दी पहने ड्यूटी पर ड्रेस में रील बनाने फिल्मी गाने एड कर उसे वायरल किया गया है।
वरिष्ठ अधिकारियों के वर्दी में ड्यूटी के दौरान रील न बनाने व उसको सोशल मीडिया में वायरल न करने को लेकर जारी आदेश वो गाइड लाइन का सीधा सीधा उल्लंघन है।
इन दोनों अधिकारियों का इंस्टाग्राम अकाउंट वर्दी और सिविल ड्रेस में रील से लबरेज है।

∆ क्या है आदेश –
श्योपुर, सतना, रीवा अन्य जोन में भी ऐसे मामलों में खबरें मीडिया में आई हैं –
DGP कैलाश मकवाणा के निर्देश पर रील को लेकर सख्त आदेश जारी
डीआईजी रीवा ने वर्दी एवं सिविल दोनो कंडीशन पर अपने अधीनस्थ पुलिसकर्मियों पर रील बनाने पर रोक के आदेश किये जारी।
06 जुलाई को DGP ने स्वयं IG रीवा ज़ोन को एक महिला पुलिसकर्मी के मामले को लेकर दिए थे निर्देश।
कोई भी पुलिसकर्मी वर्दी में या ड्यूटी के दौरान रील बनाकर सोशल मीडिया में न करें अपलोड, वरना होगी विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई।
इससे साफ है कि अब पूरे ज़ोन में इसे सख्ती से लागू किया जाएगा और उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई तय है।
थाना प्रभारियों को भी यह निर्देश सभी पुलिस कर्मचारियों को 03 दिवस तक रोलकाल में पढ़कर सुनाने के दिए गए हैं निर्देश।
∆ क्या होगी कार्रवाई –
निंदा, कारण बताओ नोटिस, सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि, विभागीय जांच, स्थानांतरण, निलंबन और मामला गंभीर होने पर बर्खास्तगी की कार्रवाई हो सकती है।
