हंडिया। कलेक्टर हरदा के आदेशों का पालन स्थानीय निकाय द्वारा नहीं किया जा रहा है,सैकड़ों की संख्या में गौ वंश सड़कों पर रात्रि के समय बैठते हैं जिससे सड़क हादसे रोजाना हो रहे हैं।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सिद्धार्थ जैन ने पशुओं की सड़क दुर्घटना पर अंकुश लगाने एंव लोक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी है।

पशुपालक गौवंश व मवेशियों को अपने घर में बांध कर रखें यह सुनिश्चित हो, इस हेतु राजमार्गों एंव मुख्य सड़क मार्गाे के आस-पास के गावों में स्थानीय निकाय द्वारा मुनादी करवाई जाना साथ ही सड़को पर गौ वंश छोड़ने वाले पशुपालकों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना चाहिए जो कि स्थानीय निकाय द्वारा किसी भी प्रकार से कही देखा नहीं जा रहा है।

आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223, पशु क्रूरता अधिनियम 1960 एवं मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 (यथा संशोधित 2022) की धारा 254 में वर्णित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाना चाहिए।

लेकिन स्थानीय निकाय या ग्राम पंचायत द्वारा किसी भी प्रकार से सड़को पर बैठने वाले गौ वंशों ओर सड़को पर गौ वंश को छोड़ने वाले पशुपालकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा रही हे आदेश जारी हुए के 3 दिन हो जाने के बाद भी आदेशों के पालन में लापरवाही देखी जा सकती है।
गौ एवं गौशाला उत्थान संगठन के जिला अध्यक्ष अनिल गीते ने बताया है कि अगर जल्द ही गौ वंशों को जिले में सड़कों से नहीं हटाए जाएंगे तो सभी गौ सेवा संगठनों द्वारा साथ मिलकर आंदोलन किया जाएगा जिसका जवाबदार स्वयं प्रशासन होगा।
संवाददाता अभिषेक लोधी 8461024523
