World Swaraj News Harda: जिले की हंडिया तहसील के अंतर्गत आने वाली प्राथमिक शाला हीरापुर में पदस्थ एक शिक्षक को बीएलओ के कार्य में लापरवाही बरतना महंगा पड़ गया है। लापरवाही बरतने के चलते कलेक्टर आदित्य सिंह ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है।
जानकारी के अनुसार हरदा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मतदान केंद्र क्रमांक 40 हीरापुर में प्राथमिक शाला हीरापुर में पदस्थ शिक्षक विवेक शर्मा को बीएलओ बनाया गया था। उनके द्वारा मतदान पर्ची के वितरण एवं दावे आपत्ति भी प्राप्त नहीं किए गए थे। जिसके चलते उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने को लेकर एसडीएम ने प्रस्ताव भेजा था।
निलंबन आदेश में कहा गया है कि शिक्षक शर्मा ने जानबूझकर आदेश की अवहेलना करते हुए एवं निर्वाचन जैसे अति महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही की जा रही है। उनके इस कृत्य म.प्र सिविल सेवा आचरण नियम 1965 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों का उल्लंघन होकर दण्डनीय मानते हुए उनके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 7 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
निलंबन काल में उन्हें नियमानुसार जीवन भत्ता की पात्रता होगी। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जिला कार्यालय सामान्य निर्वाचन हरदा रहेगा।