नर्मदापुरम संभाग कमिश्नर श्री कृष्ण गोपाल तिवारी शुक्रवार को तहसील हंडिया एवं ग्राम नादवां के ग्राम पंचायत कार्यालय में पहुंचे। यहां उन्होंने मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य में संलग्न सभी बीएलओ से आमने-सामने चर्चा की और गणना पत्रक के वितरण एवं गणना पत्रक भरने में आ रही दिक्कतों की जानकारी ली।

कमिश्नर ने सभी बीएलओ को निर्देश दिए कि वह गणना पत्रक भरते समय अतिरिक्त रूप से सावधानी बरतें। नव विवाहित महिलाओं की वंशावली मायके के बीएलओ से एवं स्वयं उनके परिजनों से मंगाकर लें। कमिश्नर ने कहा कि सभी मतदाता की मैपिंग 2003 की मतदाता सूची के अनुसार की जाएगी।

उन्होंने निर्देश दिए कि जो मतदाता गणना पत्रक भरने में सक्षम नहीं है, ऐसे मतदाताओं के फॉर्म बीएलओ स्वयं सावधानीपूर्वक भरकर और सभी पूर्ति कर संतुष्ट होने के बाद ही बीएलओ एप पर अपलोड करें। कमिश्नर ने कहा कि जो मैपिंग सबसे आसान है सबसे पहले उसे किया जाए, साथ ही जो मतदाता प्रदेश के बाहर से या अन्य जिलों के बाहर से हैं या अन्य विधानसभा क्षेत्र से हैं, उनकी वंशावली को चिन्हित कर गणना पत्र को भरा जाए।
उन्होंने कहा कि सभी मतदाताओं को गणना पत्रक अनिवार्य रूप से वितरित किया जाए। साथ ही भरे हुए गणना पत्रक भी प्राप्त किये जाएं। इस दौरान कमिश्नर श्री तिवारी ने मतदाता सूची अपग्रेडेशन के कार्य की बारीकी से जानकारी ली एवं सभी बीएलओ से आवश्यक जानकारियां ली।
कमिश्नर ने निर्देश दिए की मतदाताओं के नाम उनके माता-पिता, पति, निवास स्थान, विकासखंड का नाम, विधानसभा क्षेत्र का नाम, सीरियल नंबर, मतदाता केंद्र क्रमांक आदि को ध्यान से भरा जाए। यदि कोई मतदाता अपनी जन्मतिथि नहीं बता पा रहे हैं तो अन्य डॉक्यूमेंट में उपलब्ध उनकी जन्मतिथि से मिलान कर उनकी जन्म तिथि भरी जाए।
मतदाता परिचय पत्र में अंकित जन्म तिथि से भी मिलान कर उनकी जन्म तिथि सही भरी जाए। मौके पर ही उन्होंने एक गणना पत्रक में जानकारी भरवा कर बीएलओ एप पर अपलोड करवाई। कमिश्नर ने निर्देश दिए कि सभी मतदाताओं के नाम स्पष्ट और सही भरे जाए, स्पेलिंग का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए। गलत स्पेलिंग एवं नाम भरे जाने पर फॉर्म निरस्त होने की संभावना रहेगी।
एक बीएलओ द्वारा अवगत कराया गया कि विवाहित महिलाओं के मायके की वंशावली मिलने में कठिनाई हो रही है तो कमिश्नर ने निर्देश दिए कि वैवाहिक महिला से संपर्क करके उनके मायके से उनका मतदाता परिचय पत्र बुलाकर उसमें अंकित जानकारियां गणना पत्रक में भरी जाए।
कमिश्नर ने कहा कि इसके लिए विवाहित महिला का पुराने मतदान केंद्र और विधानसभा क्षेत्र को अनिवार्य रूप से सर्च किया जाए। मतदान केंद्र एवं सीरियल नंबर भी मिलान किया जाए। कमिश्नर ने कहा कि इस बात का अनिवार्य रूप से ध्यान रखा जाए की गणना पत्रक मिसमैच न हो।
