हंडिया ।ग्राम बिछौला में दो पक्षों के मध्य वाहन साइड को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ, जो क्रमशः दो गंभीर घटनाओं में परिवर्तित हो गया। दोनों पक्षों की ओर से थाना हँड़िया में प्रथक-प्रथक अपराध पंजीबद्ध किए गए हैं।
पक्ष-1 (फरियादी: संदीप जाट)अपराध क्रमांक: 303/2025धारा: 115(2), 190, 191(2), 191(3), 296, 332(c), 351(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023घटना समय: रात्रि लगभग 09:30 बजे फरियादी संदीप जाट अपने भाई के घर के आंगन में बैठा था, तभी अभिषेक एवं शुभम ने सूरजभान द्वारा गाली-गलौज की जानकारी दी।
इसके पश्चात गांव के 13 व्यक्ति — चन्द्रभान, सूरजभान, चेतन राजपूत, राकेश विश्वकर्मा, मुकेश विश्वकर्मा, गोपाल सिंह, चन्द्रपाल उर्फ मोनू, संजू सिंह, रविराज, विजेन्द्र, देवीसिंह, सचिन एवं शेरसिंह — एक राय होकर रामनिवास जाट के घर पहुंचे और लाठी, डंडा, तलवार से हमला कर दिया।इस हमले में संदीप, दीपक, रामनिवास, बलराम, मोहनलाल, अशोक एवं मुकेश जाट घायल हुए।
रामनिवास, मुकेश एवं मोहनलाल को गंभीर अवस्था में इंदौर रेफर किया गया। आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी।
पक्ष-2 (फरियादी: सूरजभान मौर्य)अपराध क्रमांक: 305/2025धारा: 296, 115(2), 351(2), 191(2), 191(3), 190 भारतीय न्याय संहिता, 2023घटना समय: रात्रि लगभग 08:45 बजेफरियादी सूरजभान मौर्य अपनी पत्नी रेणुका एवं पुत्री श्रीनिता के साथ टाटा हैरियर कार से ग्राम बिछौला जा रहे थे, तभी स्कार्पियो वाहन द्वारा टक्कर मारकर अभिषेक, मनोज, सोहन एवं शुभम ने गाली-गलौज व धमकी दी।
बाद में रामनिवास, मुकेश, संदीप, सोहन एवं मोहन ने मारपीट की। रेणुका के पर्स से ₹2,50,000 नकद एवं सोने के गहने गिर गए।जब समझाइश हेतु रामनिवास जाट के घर पहुंचे, तो वहां मौजूद रामनिवास, मुकेश, अभिषेक, शुभम, संदीप, मनोज, मोहन, सोहन, अशोक एवं दीपक ने एकमत होकर हमला किया, जिससे राकेश, चन्द्रपाल, नारायण एवं सूरजभान को गंभीर चोटें आईं।
दोनों प्रकरणों में थाना हँड़िया द्वारा भारतीय न्याय संहिता की उपरोक्त धाराओं में प्रथक-प्रथक अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई है।
