मोहन नागले
वर्ल्ड स्वराज न्यूज हंडिया। मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने सार्वजनिक रूप से खुले में मांस बेचने पर कड़ा प्रतिबंध लगाते हुए इसका सख्ती से पालन करने के निर्देश जारी किए हैं। इसमें धार्मिक स्थलों के पास मांस विक्रय पर प्रतिबंध शामिल है। लेकिन निर्देश का पालन केवल शहरी क्षेत्रों में हो रहा है। ग्राम पंचायत हंडिया में स्थिति पूर्ववत है। ग्राम पंचायत हंडिया में बस स्टैंड के समीप हंडिया हरदा रोड़ पर, मांगरुल रोड़ पर तथा साप्ताहिक हाट बाजार में खुलेआम मांस का बिक्री खुले में जारी है।

ग्राम पंचायत प्रशासन नहीं कर रहा कार्रवाई:
ग्राम पंचायत क्षेत्र में मानव उपयोग के के लिए मांस -मछली बेचने के नियम पहले से ही लागू है जिसमें पंचायतों को लाइसेंस देने से लेकर उसके विनियमन जुर्माना लगाने का प्रावधान है। लेकिन ग्राम पंचायत इसका पालन नहीं कर रहीं है। नियम अर्तगत प्रावधान है कि बिना ग्राम पंचायत की अनुमति अनुज्ञा के मांस-मछली का विक्रय नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा मांस का विक्रय, निर्धारित स्थान तथा इस संबंध में शासन के नियम और ग्राम पंचायत द्वारा समय समय पर जारी आदेशों का पालन अनिवार्य रूप से करना होता हैं। इनका पालन नहीं करने पर जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन इस ओर ग्राम पंचायत हंडिया का कोई ध्यान हैं मां नर्मदा का नाभि स्थल होने से यह धार्मिक तीर्थ क्षेत्र है खुलेआम मांस का बिक्री होने से लोगों को परेशानी होती हैं एवं गंदगी फैलने के साथ ही पर्यावरण प्रदूषण व लोगों के स्वास्थ्य, आस्था पर विपरीत असर पड़ रहा है।