हरदा फटका फैक्ट्री ब्लास्ट केस में एक बड़ी जीत हासिल हुई है I जबलपुर हाई कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया और NGT के 06.02.2023 के ऑर्डर को सही ठहराते हुए स्टे खारिज कर दिया एवम पीड़ितों को NGT के ऑर्डर के हिसाब से मुआवज़ा बाटना तय किया गया।
सबसे बड़ी बात – मृतकों के परिवार को तुरंत तय मुआवज़ा 15 लाख देने के लिए प्रशासन को कहा गया है I हरदा कलेक्टर और प्रशासन से हमारी अपील की 13 मृतकों में से 4 मृतकों के परिवार को 15 दिन की भूख हड़ताल के समय 15 लाख दिए गए थे I बाकी 9 परिवारों को तुरंत 15 लाख दिए जायें I
जिन लोगों के घर टूटे है, और जो अति गंभीर रूप से घायल है, उनके लिए भी तुरंत मुआवज़ा दें I
यदि प्रशासन अब भी मुआवज़ा देने में अशक्षम रहता है तो कहीं ना कहीं ये शक बड़ेगा की जान बूझकर आरोपी पक्ष को मदद करने की नियत से समय बर्बाद किया जा रहा है I
मध्य प्रदेश सरकार और प्रशासन से निवेदन है की तुरंत मुआवज़ा बाटा जायें I और फरियाद पक्ष से को NGT के अलावा किसी और कोर्ट में जाने का समय न दिया जाए।