हुटर बाज नेताओं पर हाई कोर्ट की फटकार 7 दिन में गाड़ियों से हटाए हुटर

हाई कोर्ट ने कहा अब हुटर की हेकड़ी खत्म 7 दिन में गाड़ियों से हटाए हुटर कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा निजी वाहनों पर लगे हुटर और गलत तरीके से लगी नंबर प्लेट 7 दिनों में हटवाये ! इंदौर हाई कोर्ट ने इंदौर पुलिस को यह अंतिम आदेश जारी किया है!! जस्टिस विवेक रुसिया और जस्टिस विनोद कुमार द्विवेदी की खंडपीठ जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार डीजीपी इंदौर पुलिस कमिश्नर डिप्टी पुलिस कमिश्नर ट्रैफिक समेत आरटीओ को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में जवाब मांगा है!!

अभिभाषक मनीष यादव ने बताया निजी गाड़ियों पर हुटर बत्ती लगाने पर सरकार ने प्रतिबंध लगाया है!!लेकिन कई निजी गाड़ियों पर यह लगे हैं नियमों के खिलाफ नंबर प्लेट भी लगी हुई है! इसके खिलाफ पूर्व पार्षद महेश गर्ग ने जनहित याचिका दायर की थी!!गुरुवार को हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई!! इस दौरान कोर्ट में ऐसी कई गाड़ियों के फोटो पेश किए गए!! जिन्हें पात्रता नहीं थी!! पर हुटर लगे थे साथ ही बताया कि यह गाड़ियां पूरे शहर में घूम रही है!! पर पुलिस कार्रवाई नहीं करती! इस पर कोर्ट ने अंतिम आदेश जारी किया! कोर्ट ने 7 दिन में सभी गाड़ियों से हुटर हटवाने को कहा गलत नंबर प्लेट लगी लगाने वाली गाड़ियों से फ्लैशलाइट के साथ ही नियम विरुद्ध लेकिन सभी एसेसरीज हटवाने के आदेश दिए है !!इसकी पालन प्रतिवेदन रिपोर्ट की मांग की है!

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