लोकसभा निर्वाचन का कार्यक्रम घोषित
26 अप्रैल को होगा मतदान, 4 जून को होगी मतगणना
28 मार्च को होगी निर्वाचन की अधिसूचना जारी
28 मार्च से 4 अप्रैल तक नाम निर्देशन पत्र जमा होंगे, 5 अप्रैल को होगी जांच
8 अप्रैल तक नाम निर्देशन पत्र वापस लिये जा सकेंगे
पत्रकार वार्ता में कलेक्टर सिंह ने मीडिया प्रतिनिधियों को दी जानकारीभारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन-2024 का कार्यक्रम शनिवार को जारी कर दिया गया है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार लोकसभा क्षेत्र बैतूल में 26 अप्रैल को मतदान तथा 4 जून को मतगणना सम्पन्न होगी। लोकसभा निर्वाचन के संबंध में की गई तैयारियों और जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों की जानकारी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आदित्य सिंह ने शनिवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित पत्रकार वार्ता में जिले के मीडिया प्रतिनिधियों को दी। उन्होंने मीडिया प्रतिनिधियों को बताया कि आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम जारी करते ही आज से ही आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। प्रेस वार्ता में पुलिस अधीक्षक श्री अभिनव चौकसे, जिला पंचायत सीईओ श्री रोहित सिसोनिया, अपर कलेक्टर डॉ. नागार्जुन बी. गौड़ा भी मौजूद थे।
*लोकसभा निर्वाचन कार्यक्रम*
आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार आगामी 28 मार्च को निर्वाचन की अधिसूचना जारी की जायेगी, नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने का कार्य भी इसी दिन से प्रारंभ हो जायेगा। नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 4 अप्रैल निर्धारित की गई है तथा नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 5 अप्रैल को की जायेगी। अभ्यर्थिता वापिस लेने की तिथि 8 अप्रैल निर्धारित की गई है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदान आगामी 26 अप्रैल को होगा तथा मतगणना आगामी 4 जून को सम्पन्न होगी।
*मतदाताओं की संख्या*
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सिंह ने मीडिया प्रतिनिधियों को बताया कि जिले में कुल 428020 मतदाता है, जिनमें 220974 पुरूष, 207040 महिला तथा 6 अन्य मतदाता शामिल है। जिले की मतदाता सूची में 4290 दिव्यांग मतदाता चिन्हित किये गये है। इसके अलावा 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ मतदाता 2164 है। मतदाता सूची अनुसार जिले के मतदाताओं का जेण्डर रेशो (लिंग अनुपात) 937 तथा ईपी रेशो (मतदाता-जनसंख्या अनुपात) 62.16 है। हरदा विधानसभा में कुल 237362 मतदाता है, जिनमें 122479 पुरूष, 114877 महिला तथा 6 अन्य मतदाता शामिल है। टिमरनी विधानसभा क्षेत्र में कुल 190658 मतदाता है, जिनमें 98495 पुरूष तथा 92163 महिला मतदाता शामिल है।
*जिले में कुल 517 मतदान केन्द्र*
कलेक्टर श्री सिंह ने बैठक मंे बताया कि जिले में कुल 517 मतदान केन्द्र है, जिनमें से हरदा विधानसभा में 274 तथा टिमरनी विधानसभा क्षेत्र में 243 मतदान केन्द्र है।
*इन दस्तावेजों के आधार पर होगी मतदाताओं की पहचान*
लोकसभा निर्वाचन के लिये आयोग ने जो दस्तावेज, मतदाताओं की पहचान के लिये वैध माने है, उनमें आधार कार्ड, मनरेगा का जॉब कार्ड, बैंक या पोस्ट ऑफिस की फोटो युक्त पासबुक, स्वास्थ्य बीमा संबंधी स्मार्ट कार्ड, ड्रायविंग लाइसेंस, पेनकार्ड, भारत का पासपोर्ट, पेंशन का फोटोयुक्त दस्तावेज, शासकीय कर्मचारियों के लिये उनके संस्थान द्वारा जारी फोटोयुक्त परिचय पत्र, दिव्यांगों के लिये यूडीआईडी कार्ड तथा सांसद व विधायकों के लिये जारी परिचय पत्र।
*अभ्यर्थियों व राजनैतिक दलों की सुविधा के लिये सुविधा पोर्टल*
आयोग द्वारा अभ्यर्थियों व राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की सुविधा के लिये सुविधा पोर्टल विकसित किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से अभ्यर्थी अपने नाम निर्देशन ऑनलाइन जमा कर सकते है तथा इसी पोर्टल के माध्यम से अभ्यर्थियों व राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को सभाओं व रैलियों व अन्य कार्यों की अनुमतियों के लिये आवेदन करना होगा।
*अभ्यर्थियों के एफिडेविट पोर्टल पर उपलब्ध रहेंगे*
आयोग द्वारा केंडिडेट एफिडेविट पोर्टल https://affidavit.eci.gov.in/ तैयार किया गया है। इस पोर्टल पर अभ्यर्थियों की प्रोफाइल, नामांकन का स्टेटस तथा उनके द्वारा प्रस्तुत एफिडेविट ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगे।
*स्थैतिक निगरानी दल व उड़न दस्ते गठित*
जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित ग्रामों में चैक पोस्ट/नाके स्थापित कर स्थैतिक निगरानी दल तैनात किये गये है। ये नाके टिमरनी विधानसभा क्षेत्र के टेमागांव, छीपानेर, छिदगांवमेल तथा हरदा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम हंडिया, पोखरनी व मोरगढ़ी में बनाये गये हैं। इसके अलावा विधानसभा क्षेत्र हरदा व टिमरनी में 3-3 उड़नदस्ता दल गठित किये गये है।
*आमसभा व रैलियों के लिये ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था*
आमसभाओं व रैलियों की अनुमति के लिए ऑनलाइन व्यवस्था पोर्टल के माध्यम से की गई है। ये अनुमतियां ‘‘पहले आओ पहले पाओ’’ सिद्धांत के आधार पर दी जायेगी। उन्होंने बताया कि निर्वाचन संबंधी विभिन्न आदेष व सूचनाएं हरदा जिले की वेबसाइट harda.nic.in पर उपलब्ध है।
*प्रतिबंधात्मक आदेश लागू*
आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन के लिये कार्यक्रम घोषित करने के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। इसके साथ ही जिले में धारा 144 लागू किये जाने से प्रतिबंधात्मक आदेश भी प्रभावी हो गये है। जिले में शस्त्र लायसेंस निलंबित कर दिये गये है। लायसेंस धारकों से उनके शस्त्र निकटतम पुलिस थाने में जमा कराने की कार्यवाही प्रारंभ की जा रही है। अब जिले में अस्त्र शस्त्रों के परिवहन व प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा। होटल, सराय, धर्मशालाओं में रूकने वाले यात्रियों की जानकारी होटल संचालकों को निकटतम थाने में देना अनिवार्य होगी।
*सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत होगी कार्यवाही*
लोकसभा निर्वाचन के मद्देनजर मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरूपण अधिनियम का सख्ती से पालन कराया जाएगा। इस अधिनियम के तहत सम्पत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बगैर सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी भी सम्पत्ति को विरूपित करने वाले के विरूद्ध 1 हजार रूपये तक का अर्थदण्ड किया जाएगा।
*सी-विजिल एप या दूरभाष पर कर सकते है शिकायत*
लोकसभा निर्वाचन के दौरान कोई भी व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया में अनियमितता संबंधी शिकायत ‘‘सी-विजिल’’ एप के माध्यम से दर्ज करा सकता है। इस एप में आवेदक को शिकायत संबंधी फोटो अथवा वीडियो उसकी लोकेशन के साथ अपलोड करने की सुविधा भी उपलब्ध है। निर्वाचन आयोग के दूरभाष क्रमांक 1950 पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। निर्वाचन के लिए जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष स्थापित कर दिया गया है, जिसका दूरभाष क्रमांक 07577-225004 है।