नेशनल लोक अदालत 14 दिसंबर को होगी


प्रधान न्यायाधीश श्रीमती शर्मा ने अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण के दिए निर्देश
हरदा 22 नवम्बर 2024/ मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरदा द्वारा 14 दिसम्बर को आयोजित होने वाली वर्ष 2024 की अंतिम नेशनल लोक अदालत में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण एवं धारा 138 एन.आई. एक्ट के प्रकरणों के अधिक से अधिक संख्या में निराकरण किये जाने के लिये प्रधान जिला न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा श्रीमती तृप्ति शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बीमा कंपनी के अधिवक्तागण, क्लेमेंट व नॉन क्लेमेंट के अधिवक्तागण, अन्य अधिवक्तागण के साथ बैठक आयाजित की गई।
बैठक में अध्यक्ष श्रीमती शर्मा ने नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों का राजीनामा के आधार पर निराकरण पर विमर्श किया। श्रीमती शर्मा नेऐसे प्रकरण जिनमें बीमा पॉलिसी संबंधी कोई ब्रीच नहीं है, ऐसे प्रकरणों को गंभीरता से विचार में लेकर अधिक से अधिक क्लेम प्रकरणों का राजीनामा के आधार पर निराकरण करने में सहयोग प्रदान करने के लिये अनुरोध किया। बैठक में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के सदस्यों को प्रकरणों के निराकरण हेतु मार्गदर्शन प्रदान किया गया। साथ ही धारा 138 एन.आई. एक्ट अंतर्गत लंबित प्रकरणों के संबंध में भी चर्चा की गई। बैठक में श्री जयदीप सिंह विशेष न्यायाधीश, श्री निमिष राजा द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, श्री रोहित सिंह लोक अदालत प्रभारी, जिला विधिक सहायता अधिकारी, बीमा कंपनी के अधिवक्तागण श्री एम.एस. चौहान, अधिवक्तागण श्री विष्णु कौशल, श्री आर.सी. शर्मा, श्री अशोक लूनिया, आदि उपस्थित रहे।

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