Harda: मतदान केन्द्रों की 200 मीटर की परिधि में निषेधात्मक आदेश जारी

World Swaraj News Harda: लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत आगामी 7 मई को मतदान होगा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आदित्य सिंह ने विधानसभा क्षेत्र टिमरनी एवं हरदा के क्षेत्रांतर्गत आने वाले सभी मतदान केन्द्रों पर शांति एवं कानून व्यवस्था तथा निष्पक्ष चुनाव को ध्यान में रखते हुए धारा 144 के तहत निषेधात्मक आदेश जारी किया है।

जारी आदेश अनुसार कोई भी व्यक्ति मतदान स्थलों के 200 मीटर की परिधि में 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का समूह स्थानीय परिशांति भंग करने के उद्देश्य से न तो जनसमूह एकत्रित करेगा और न ही क्षेत्र में जुलूस निकालेगा, न ही नारेबाजी करेगा और न ही ऐसा पर्चा आदि वितरित करेगा, जिससे उत्तेजनात्मक स्थिति उत्पन्न हो तथा निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हो।

यह आदेश मतदान दिवस 7 मई के 48 घंटे पहले अर्थात 5 मई को शाम 6 बजे से मतदान समाप्ति को आगामी 24 घंटे अर्थात 8 मई को शाम 6 बजे तक लागू रहेगा। आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डनीय होगा।

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