RTI Act. अधिवक्ता को तय सीमा समय में नहीं दी जानकारी, द्वितीय अपील कलेक्टर को करने पर 10 दिन में देने का आदेश किया..

वर्ल्ड स्वराज न्यूज़ हरदा। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत एडवोकेट नमन शर्मा ने अपर कलेक्टर डॉ. नागार्जुन के यहाँ विशेष विवाह अधिनियम के प्रकरणों की जानकारी चाही थी, जिसे अपर कलेक्टर डॉ. नागार्जुन द्वारा तय सीमा समय में नहीं दी गई, एडवोकेट नमन शर्मा ने जिसकी द्वितीय अपील अधिकारी कलेक्टर आदित्यसिंह को की, जो स्वीकार की जाकर अपीलीय अधिकारी कलेक्टर आदित्यसिंह ने अपील स्वीकारते हुए, अपर कलेक्टर डॉ. नागार्जुन गोड़ा को 10 दिन के अन्दर एडवोकेट नमन शर्मा को निःशुल्क सौंपे जाने के आदेश पारित किये। 

एडवोकेट नमन शर्मा ने आम जन को भी विधिक और कानूनी जानकारी होना चाहिए सूचना के अधिकार अधिनियम को आम जन के लिए एक सशक्त माध्यम बताया।

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