पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीश धनगढ़ के अपने पद से स्वास्थ्य कारणों हवाला देते हुए इस्तीफा देने के बाद अब चुनाव आयोग के द्वारा उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया है! चुनाव आयोग के द्वारा 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे!

तथा इस उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 21 अगस्त तक नामांकन किए जाएंगे! चुनाव के बाद देश को एक नया उपराष्ट्रपति मिलेगा! विपक्ष के द्वारा अपने उम्मीदवारों को उतारने के बाद मतदान की आवश्यकता होगी! अगर विपक्ष से सहमति बनती है तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्विरोध हो सकता है!
7 अगस्त को चुनाव आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक उपराष्ट्रपति चुनाव के संबंध में अधिसूचना जारी की जाएगी !चुनाव आयोग के द्वारा नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 21 अगस्त तय की गई है! सभी नामांकन पत्रों की जांच 22 अगस्त को होगी !उम्मीदवार नामांकन 25 अगस्त तक वापस ले सकेंगे!

लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य जरूरत पड़ने पर 9 सितंबर को मतदान कर सकेंगे ! यह मतदान सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक होंगे! चुनाव आयोग में राज्यसभा के 233 सदस्य 12 नामीत सदस्य और लोकसभा के 543 सदस्य भाग लेंगे!
गौरतलव है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव बैलट पेपर से होता है! वोट देने वाले सांसदों को सभी प्रत्याशियों से आगे वरीयता क्रम में अंक अंकित करने होते हैं
चुनाव आयोग के द्वारा वोटर लिस्ट बनाई गई उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए आयोग ने सांसदों की वोटर लिस्ट यानी निर्वाचन मंडल ने तैयार कर ली है! सांसदों की सूची वर्णमाला के आधार पर उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए तैयार की गई है!
सांसदों का नाम और राज्य के आधार पर लिस्ट तैयार की गई है ! आयोग ने बताया कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति द्वारा चुनाव नियम 1974 की धारा 40 के तहत चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल तैयार किया है !
संविधान के अनुच्छेद 66 की धारा एक के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है!
इस चुनाव में राज्यसभा के मनोनीत सांसद भी शामिल हो सकते हैं ! राज्यसभा के महासचिव को इस बार रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है!