World Swaraj News Harda: लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत आगामी 7 मई को मतदान होगा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आदित्य सिंह ने विधानसभा क्षेत्र टिमरनी एवं हरदा के क्षेत्रांतर्गत आने वाले सभी मतदान केन्द्रों पर शांति एवं कानून व्यवस्था तथा निष्पक्ष चुनाव को ध्यान में रखते हुए धारा 144 के तहत निषेधात्मक आदेश जारी किया है।
जारी आदेश अनुसार मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व अर्थात 5 मई को शाम 6 बजे के बाद किसी भी प्रकार से किया जाने वाला चुनाव प्रचार, रैली, ध्वनि विस्तारक यंत्र, नुक्कड़ सभाएं एवं आम सभाएं प्रतिबंधित रहेगी। इस अवधि में अभ्यर्थियों द्वारा किया जाने वाला डोर टू डोर कैम्पेनिंग शांतिपूर्ण तरीके से किया जा सकेगा। यह आदेश मतदान दिवस 7 मई के 48 घंटे पहले अर्थात 5 मई को शाम 6 बजे से मतदान समाप्ति को आगामी 24 घंटे अर्थात 8 मई को शाम 6 बजे तक लागू रहेगा। आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डनीय होगा।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सिंह ने संसदीय क्षेत्र 29 बैतूल के सभी अभ्यर्थियों से कहा है कि चुनाव प्रचार प्रतिबंधित अवधि में राजनैतिक कार्यकर्ता, पार्टी कार्यकर्ता, जुलूस कार्यकर्ता, अभियान कार्यकर्ता, जो निर्वाचन क्षेत्र से बाहर से लाये गये है और जो विधानसभा क्षेत्र हरदा व टिमरनी के मतदाता नहीं है, उन्हें निर्वाचन क्षेत्र में उपस्थित रहना चाहिए। आपके ऐसे सभी कार्यकर्ता चुनाव प्रचार की अवधि समाप्त होने के तुरन्त बाद अर्थात 5 मई को शाम 6 बजे तक संबंधित निर्वाचन क्षेत्र को छोड़ दें ताकि स्वतंत्र व निष्पक्ष निर्वाचन माहौल तैयार किया जा सके।