हरदा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सिद्धार्थ जैन द्वारा आगामी बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए 10 फरवरी से 10 अप्रैल 2026 तक पूरे जिले में कोलाहल नियंत्रण अधिनियम लागू कर दिया गया है।
मुख्य बातें:
परीक्षाओं के दौरान शांति का माहौल सुनिश्चित करना।
चल समारोहों में DJ साउंड पर पूरी तरह रोक।
विशेष कार्यक्रमों के लिए बंद कमरों में और निर्धारित डेसीबल सीमा में ही अनुमति।
उल्लंघन करने पर मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के तहत होगी कानूनी कार्रवाई।
विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए इस आदेश का पालन करें और शांति बनाए रखने में सहयोग दें।
जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों (DJ/लाउडस्पीकर) पर प्रतिबंध
